सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI ने एम्पलाई पेंशन स्कीम को लेकर उसके ऊपर लिमिट की सिफारिशें सरकार से की है। 

 आप नौकरी बदलने का शौकीन है, और यदि आपकी सर्विस सिस्टर 10 साल की हो जाती है 

 निश्चित ही आप पेंशन के लिए हकदार हो जाएंगे।

 अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके पेंशन की कीमत की अदायगी

 उसके मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा।

 ईपीएफ कर्मचारी होने के नाते आपको प्रत्येक माह अपने बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफओ मे कंट्रीब्यूट करना होता है।

 वर्तमान परिपेक्ष में ईपीएफओ द्वारा स्थापित नियमों के मुताबिक EPS  पेंशन 15,000  रुपए की बेसिक सैलरी पर पेंशन बनती है।

 इससे आपके पेंशन फंड में हर महीने 1250  रुपए ही जमा हो सकते हैं।